Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2025 | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज व अंतिम तिथि

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मुख्यमंत्री Rajasthan Divyang Scooty Yojana (viklang / handicapped ) स्कूटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग (viklang / handicapped ) युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग ( handicapped ) व्यक्तियों को मुफ्त स्कूटी देना है, ताकि वे अपनी शिक्षा और रोजगार के लिए freedom / स्वतंत्रता से यात्रा कर सकें। यह योजना उन दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो चलने-फिरने में unable हैं और जिनके लिए travle एक बड़ी problem होती है।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)

मुख्यमंत्री Rajasthan Divyang Scooty Yojana का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक (social and economic) रूप से सशक्त (empower / self power) बनाना है। इस योजना के तहत लगभग 2000 योग्य दिव्यांग (viklang ) व्यक्तियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इससे उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में help मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई या daily job के लिए यात्रा कर सकें।

दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण step है। जब वे freedom / स्वतंत्रता से यात्रा कर सकेंगे, तो उनकी confidance में वृद्धि होगी और वे समाज में एक active roles निभा सकेंगे।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ हैं, जिन्हें आवेदकों को पूरा करना होगा:

  1. स्थायी निवासी (Permanent Resident): आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आवेदक को राज्य में रहने वाले नागरिक होना चाहिए।
  2. दिव्यांगता (Disability): आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। यह प्रमाणित करने के लिए आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र (disability certificate) प्रस्तुत करना होगा।
  3. आयु सीमा (Age Limit): आवेदक की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस आयु वर्ग में विशेष रूप से युवा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
  4. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License): आवेदक के पास light motor वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इससे यह confirm होगा कि लाभार्थी स्कूटी चलाने में सक्षम हैं।
  5. दुपहिया वाहन चलाने की जानकारी (Knowledge of Riding Two-Wheelers): आवेदक को two-wheeler वाहन चलाने की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह स्कूटी का सही तरीके से उपयोग कर सके।
  6. आर्थिक स्थिति (Economic Status): आवेदन करने वाले व्यक्ति को गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Backward Class – EWS/BPL ) से संबंधित होना चाहिए।
  7. पहले से वाहन न होना (No Existing Vehicle): ऑनलाइन आवेदन करने वाले विकलांग applicant के पास पहले से कोई दुपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया, तो आवेदन reject कर दिया जाएगा।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. SSO पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, राज्य के SSO पोर्टल (Single Sign-On Portal) पर जाएं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहां सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
  2. लॉगिन करें: पोर्टल पर Logv in करें और “फ्री स्कूटी वितरण योजना” पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से SSO आईडी नहीं है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  3. जानकारी भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि नाम, पता, आयु, विकलांगता प्रमाण पत्र (handicapped certificate ) आदि।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (scan files ) अपलोड करें।
  5. सबमिट बटन पर क्लिक करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर click करें।
  6. आवेदन की पुष्टि: आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित रखें।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड की कॉपी (Copy of Aadhaar Card)
  • राशन कार्ड की कॉपी (Copy of Ration Card)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Proof Certificate)
  • बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo of Applicant)
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी (Copy of Residence Certificate)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)

इन दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार करना आवश्यक है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : अंतिम तिथि (Deadline/Last Date)

मुख्यमंत्री दिव्यांग (viklang / handicapped ) स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। सभी इच्छुक और पात्र नागरिकों को समय सीमा से पहले आवेदन करना होगा। यदि आप Last Date के बाद आवेदन करते हैं, तो आपका form स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, समय पर form submit करना बहुत jaruri है।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : चयन प्रक्रिया (Selection Process)

राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Divyang Scooty Yojana के तहत लाभार्थियों का चयन उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले applicants के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में आवेदन forms की जांच की जाएगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों का selection किया जाएगा। यदि अधिक आवेदन होते हैं, तो final निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

चयन समिति जिला कलेक्टर या संबंधित विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यह समिति सभी आवेदनों की समीक्षा करेगी और eligible व्यक्तियों का selection करेगी।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

मुख्यमंत्री Rajasthan Divyang Scooty Yojana कई महत्वपूर्ण benefits प्रदान करती है:

  1. मुफ्त स्कूटी वितरण: इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्तियों को free scooty दी जाएगी, जिससे उन्हें travle करने में help होगी।
  2. शारीरिक संबल प्राप्त करना: इस योजना का लाभ प्राप्त कर दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम बनेंगे और वे easly से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे।
  3. शिक्षा और रोजगार में प्रोत्साहन: मुफ्त स्कूटी प्राप्त करके दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।
  4. आर्थिक जीवन स्तर में सुधार: इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्तियों का आर्थिक जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि वे अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए travle कर सकेंगे और काम पर जा सकेंगे।
  5. समाज में योगदान: जब दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्ति स्वतंत्रता से यात्रा कर सकेंगे, तो वे समाज में actively रूप से भाग ले सकेंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : संपर्क विवरण (Contact Details)

यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आवेदन में कोई समस्या आ रही है, तो आप niche diye gye helpline /contact/ हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 0141 2226638
  • ईमेल आईडी: sje@rajasthan.gov.in

आपके question का समाधान करने के लिए govt. ने हेल्पलाइन release की है ताकि आप बिना किसी problem के जानकारी प्राप्त कर सकें।

Rajasthan Divyang Scooty Yojana : निष्कर्ष (Conclusion)

mukhyamantri Rajasthan Divyang Scooty Yojanaराजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें socity में सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्ति भी education और employment जैसे मौलिक अधिकारों का लाभ उठा सकें।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री दिव्यांग (viklang / handicapped ) स्कूटी योजना न केवल (viklang / handicapped ) व्यक्तियों को शारीरिक संबल प्रदान करती है बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से able बनाने का भी kaam करती है। i hope कि इस योजना का लाभ उठाकर अधिकतम संख्या में दिव्यांग (viklang / handicapped ) व्यक्ति अपने life स्तर को सुधार पाएंगे और समाज में एक positive बदलाव ला पाएंगे।